सक्षम सुरक्षा योजना : मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 2009-10 में शुरू की गई है| इस योजना की शुरुआत राज्य के उन सभी महिला के लिए की गई है जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है और आर्थिक रुप से कमजोर है ऐसे महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख तक का ऋण उचित ब्याज दरों पर प्रदान किया जाएगा यह महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लक्ष्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया है
आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी देंगे जैसे- मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें , मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के लाभ व पात्रता , इस योजना में महत्वपूर्ण दस्तावेज , महत्व आदि के बारे में जानकारी को साझा कर रहे हैं और तो योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस पोस्ट को पूरा पढ़ें ताकि आपको जानकारी अच्छे से मिल सके
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojna
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ – के माध्यम से प्रदेश में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाओं पात्र हैं जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की विधवा कानून तौर पर तलाकशुदा व 35 से 45 आयु वर्ग की वाहिद महिला शामिल किया गया है आप सभी पात्र लाभार्थी महिला योजना के तहत डॉन जैसी सुविधा प्राप्त करके अपने लिए लघु उद्योग धंधे कोई स्थापित कर सके स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला भी रेट जैसे सुविधा का लाभ Mukhymanti Saksham Suraksh Yojna के तहत प्राप्त कर सकती हैं उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध की जाती है 1 लाख रुपए तक के ऋण राशि पात्र लाभार्थी महिलाओं को 5 % वार्षिक दर के अनुसार भुगतान करना होगा
सक्षम योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए एवं अपने स्वरोजगार को शुरू करने के लिए मदद साबित होगी इस योजना के तहत स्वरोजगार के नए नए साधनों की उत्पत्ति होगी जिससे महिला के जीवन की गति को एक नया जीवन प्राप्त होगा वह अपने हुनर के आधार पर छोटे-छोटे व्यवसाय को शुरू करके अपने परिवार को अपना भरण-पोषण बहुत आसानी तरीके से कर पाएंगे
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना
योजना | मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना की शुरुआत | सत्र – 2009 -10 |
लाभार्थी | राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही विधवा महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं |
लाभ | लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण सुविधाएं |
ऋण राशि | 1 लाख रुपए |
उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना |
अधिकारी वेबसाइट | cgwcd.gov.in |
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का उद्देश्य
Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana को प्रदेश की महिला को सख्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने सभी पात्र महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया है जिससे वे सभी महिलाएं अपना लघु उद्योग शुरू कर सके जिससे उनके स्वरोजगार की शुरुआत के माध्यम से बाकी महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त होने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा आर्थिक स्थिति की मजबूरी से महिला आत्मनिर्भर बन सकेगी इससे उन्हें आत्मविश्वास आएगा और उसकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा इस तरह से अपने परिवार का भी पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकेगी योजना के माध्यम से ना केवल आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी बल्कि महिलाओं का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होगा इस तरह से सही मायने में प्रदेश की महिला का सशक्तिकरण होगा
छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना की विशेषताएं और लाभ
- इस योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया है
- योजना को महिला के उत्थान के लिए शुरू किया गया था
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत सभी महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
- प्रदेश के सभी 35 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को जो गरीबी रेखा से नीचे आती है तथा आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिला 1 लाख तक के लोन दिया जाएगा
- लोन राशि पात्र महिलाओं को अपने स्वयं के रोजगार को शुरू करने के लिए दिया जाएगा
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाली लोन को महिला 6.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 सकती है
- रोजगार से महिला सशक्त होगी और महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य पूरा हो जाएगा
- स्वरोजगार और लघु उद्योग के माध्यम से सभी महिला न ही रोजगार शुरू करेगी बल्कि साथ ही अन्य बेरोजगारों को भी रोजगार का अवसर प्रदान करेगी
- बेरोजगारों को रोजगार मिलने से बेरोजगारी की समस्या में भी कमी आएगी और राज्य में भी आर्थिक ढांचा सुधरेगा
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना में पात्रता
चलिए मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना में कौन-कौन महिला पात्र हैं या आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आप को इन शर्तों को पूरा करना होगा तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं आइए इन शर्तों के बारे में जानते हैं
- सक्षम योजना छत्तीसगढ़ के तहत आवेदन करने वाली महिला छत्तीसगढ़ की स्थाई/मूलनिवासी होनी चाहिए
- सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी स्वयं सहायता केंद्र की महिला भी आवेदन कर सकती हैं
- प्रदेश की जो भी महिला 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की गरीबी महिला जो बीपीएल की श्रेणी में आती है आवेदन करने के लिए पात्रता रहेगी
- प्रदेश की ओर गरीब महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो(विधवा महिला) वह भी इस योजना के लिए पात्र रहेगी
- आयु 18 से 50 वर्ष तक की वह महिला विधवा /कानूनी तौर पर तलाकशुदाकी हो वह भी इस योजना के लिए पात्र रहेगी
- यौन उत्पीड़न, एच आई वी पॉजिटिव तृतीय लिंग(Trans Gender ) हितग्राही भी इस योजना के लिए पात्र रहेगी
- योजना के अंतर्गत रीड की सहमति का अधिकार जिला इस तत्व प्रदान किया क्या है
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ के दस्तावेज
चलिए देख लेते हैं सक्षम सुरक्षा योजना के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी इन सभी जरूरी दस्तावेज की एक सूची हम आपको प्रदान कर रहे हैं आप आवेदन से पूर्व इसे एक बार पढ़ सकते हैं और आवेदन करने से पहले सारे दस्तावेज को एकत्रित कर ले ताकि आपको आवेदन करते समय किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो बहुत ही आसान तरीके से आप इस योजना में आवेदन कर पाएंगे
- आवेदिका का आधार कार्ड
- आवेदन करने वाली महिला का बीपीएल राशन कार्ड
- विधवा महिला की पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
- एचआईवी पॉजिटिव महिला का चिकित्सक द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र
- बैंक खाता का विवरण
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आवेदक महिला की पासपोर्ट साइज फोटो
यह सारे दस्तावेज आवेदन करते समय अनिवार्य है
सक्षम योजना आवेदन की प्रक्रिया
जो भी छत्तीसगढ़ की महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती है और इस लेख में दिए गए पात्रता शर्तों को पूरा करती है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं इसके लिए हम आपको आवेदन की प्रक्रिया नीचे बता रहे हैं आप यहां बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करके इस योजना में आवेदन कर सकते हैं
सक्षम योजना छत्तीसगढ़ में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले संबंधित कार्यालय आखिर अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाना होगा आपको वहां जाकर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म देना होगा आप आवेदन पत्र में पूछे गए सभी जानकारी को सभी जानकारी को भरने के बाद आप सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें इसके बाद आपको पूरे भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा कराना होगा इसके बाद आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी को संबंधित अधिकारी जांच करेगी अगर सभी जानकारी का सत्यापन पाया जाता है तो यह लाभ प्रदान कर दिया जाएगा इस तरह से आप मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं